राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, देहरादून में सत्र जुलाई 2025 प्रवेश के लिए करे आवेदन

यह संस्थान रक्षा मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं में शामिल होने के इच्छुक छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी , पुणे में आगे के प्रशिक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार करना है।

Highlights
  • आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 01 जुलाई, 2025 को साढ़े 11 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए
  • उम्मीदवार को 01 जुलाई, 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में सातवीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए या सातवीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका होना चाहिए।

लखनऊ:04 सितम्बर 2024 उप शिक्षा निदेशक  लखनऊ ने बताया कि राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज  देहरादून में सत्र जुलाई 2025 में कक्षा 08 में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो गई है। यह संस्थान रक्षा मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं में शामिल होने के इच्छुक छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (छक्।), पुणे में आगे के प्रशिक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार करना है।
प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 01 जुलाई, 2025 को साढ़े 11 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 02 जुलाई, 2012 से पहले और 01 जनवरी, 2014 के बाद का नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को 01 जुलाई, 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में सातवीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए या सातवीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका होना चाहिए।
कक्षा 08 में प्रवेश हेतु सत्र जुलाई 2025 के लिए लिखित प्रवेश परीक्षा 01 दिसंबर, 2024 को राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज, लखनऊ में आयोजित की जाएगी। आवेदन पत्र, विवरणिका और पुराने प्रश्न पत्रों का सेट प्राप्त करने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 600 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 555 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। यह ड्राफ्ट ‘कमांडेंट, त्प्डब् देहरादून’ के पक्ष में देय होगा।
आवेदन पत्र 30 सितंबर, 2024 तक उप शिक्षा निदेशक (मा0), षष्ठ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय में पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कोरियर द्वारा भेजा जाना चाहिए। उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रतिलिपि आदि, की सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। किसी भी आवश्यक दस्तावेज़ की अनुपस्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
ध्यान दें कि जो भी माता-पिता गलत जानकारी देते हैं या जाली दस्तावेज़ जमा करते हैं, उनके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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