नई दिल्ली: तीन सितम्बर दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की उस याचिका पर अपना आदेश मंगलवार को सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने कोयला घोटाला मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया है ताकि वह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकें।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि कोड़ा और मामले की जांच करने वाले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से लिखित दलीलें पहले ही दाखिल की जा चुकी हैं। सीबीआई ने याचिका का विरोध किया।