नई दिल्ली: 26 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार सप्ताह के भीतर खुली जेलों के कामकाज के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
अर्ध-खुली या खुली जेलें दोषियों को आजीविका कमाने के लिए दिन के दौरान परिसर के बाहर काम करने और शाम को वापस लौटने की अनुमति देती हैं। इस अवधारणा को कैदियों को समाज के साथ तालमेल बैठाने और मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए पेश किया गया था।