नई दिल्ली: 18 अगस्त केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए कोचिंग संस्थान ‘श्रीराम ‘एस आईएएस’ पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
भ्रामक विज्ञापन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा 2022 के संबंध में अपने दावों से संबंधित था।