इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बहुत बड़ा फैसला।
69000 शिक्षक भर्ती के मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर नई लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने नई लिस्ट को तीन महीने के अंदर जारी करने का आदेश दिया गया है।
इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि नई लिस्ट में आरक्षण व्यवस्था और बेसिक शिक्षा नियमावली का पालन किया जाए।
69000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नई मेरिट लिस्ट जारी करने का दिया आदेश
कोर्ट के फ़ैसले के बाद योगी सरकार का बयान सामने आया है योगी सरकार ने युवाओं को आश्वासन दिया है..सरकार की तरफ से कहा गया है की आदेश का बेसिक शिक्षा विभाग अध्ययन कर रहा है और प्रदेश में किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होगा