विधायक अब्बास अंसारी को HC से मिली ज़मानत, पर ED से जुड़े दूसरे मामले के चलते जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे अब्बास

इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को मिली जमानत,मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील और अफरोज की भी जमानत अर्जी मंजूर

Highlights
  • हालांकि जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद भी अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे
  • ईडी से जुड़े एक मामले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है
  • जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला

पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ी आज सबसे बड़ी खबर इलाहबाद हाईकोर्ट से आई.. इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज अब्बास अंसारी को जमानत मिल गई.. मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील और अफरोज की भी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है.. हालांकि जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद भी अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योकि ईडी से जुड़े एक मामले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है

.. जबकि मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील और अफरोज जेल से बाहर आ जाएंगे.. अब्बास अंसारी पर ये ज़मानत फैसला जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने सुनाया है..

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 1 अगस्त को जजमेंट सुनाने के बाद फैसले को रिजर्व कर लिया था..

 

आपको बता दें कि कोतवाली गाजीपुर में अबू फकर खां अगस्त 2023 में एफआईआर दर्ज कराई थी.. मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी आफशां अंसारी, विधायक बेटा अब्बास अंसारी साले आतिफ रजा व अनवर शहजाद और अफरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी,..इनके खिलाफ ठगी रंगदारी और साजिश रचने की धाराओं में एफआईआर दर्ज है, आरोप है कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने उसकी बेशकीमती जमीन थी, जिसे मुख्तार अंसारी ने अपने साले को भेज कर 2012 में अबू फकर खां को लखनऊ जेल बुलवाया था जमीन देने का दबाव बनाया और जमीन न बेचने पर हत्या की धमकी दी, आरोपियों ने सर्किल रेट के आधार पर 20 लाख का चेक और चार लाख कैश देकर बैनामा करा लिया,

 

इस दौरान अफरोज, आतिफ रजा और अनवर शहजाद पीड़ित के घर पहुंचे और उसे अब्बास अंसारी के पास ले गए, आरोप है कि अब्बास ने पिस्टल लगाकर उसे धमकाया और चेक पर साइन करा लिया, इसके बाद बैंक से लाखों रुपए निकाल लिए और जमीन भी हड़प ली, अबू फकर खां के बैंक खाते में रुपया चेक से जमा किया गया, जबकि मुख्तार अंसारी के साले ने चेक रुपए से निकाल लिए, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने जमीन खरीदने के लिए चेक से भुगतान किया, बाद में मुख्तार के साले ने किसान से रुपए नगद वसूल लिए, अब्बास अंसारी कासगंज जेल और आतिफ रजा उर्फ सरजील इन दिनों लखनऊ जेल में बंद है,

 

इस मामले में मुख्तार के बड़े साले अनवर शहजाद को पहले ही जमानत मिल चुकी है, याचियों के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने पक्ष रखा था।

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