अदालत ने केजरीवाल, पाठक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने के लिए सीबीआई को 15 दिन का समय दिया

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नई  दिल्ली: 12 अगस्त  दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) विधायक दुर्गेश पाठक पर मुकदमा चलाने के खातिर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए सोमवार को 15 दिन का समय दिया।

सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को जांच एजेंसी ने बताया कि उन्हें संबंधित अधिकारियों से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, जिसके बाद न्यायाधीश ने केंद्रीय एजेंसी को आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए 27 अगस्त तक का समय दिया।

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